फिलाडलफिया शहर में यदि
कोई व्यक्ति एक
साल में ४० घंटे से
ज़्यादा का
म करता है तो वह
अर्जित या
अनरजित रोग अवकाश
का अधिकारी है
अपने परिवार सदस्य
और संवय की देखभाल करने
के लिये। यह
नियम सुनिश्चित करता है
कि कोई भी अधिकारी (
बौस)
इस अधिकार का
प्रतिकार नहीं
करेगा।
अर्जित रोग अवकाश
अधिकार की गांरटी
एक बहुत बड़ा क़दम
है एसे शहर के
निर्माण के
लिये जो सब परिवीरों को जौब सकयौरटी प्रदान
करेगा और एक एसी इकौनमी
जो मेहनत को
महत्व देती
है।
देश के
शहरों में
जहाँ जहाँ यह नियम
पास किये गये
है वहाँ जौब
की बढ़ौतरी पाई
गई है। इसमें
कोई शक नहीं है कि
फिलाडलफिया की
जनता सुख का साँस ले
सकती है कि बीमार होने
पर उनकी नौकरी
सुरिक्षत है।
कृपया इस
नये कार्य अधिकार को
टीवटर या फ़ेसबुक
पर पोसटींगकरे।
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